दिल्लीराष्ट्रीय

रेप के कानून में बड़े बदलाव करेगी केजरीवाल सरकार, जुवेनाइल की उम्र हो सकती है कम

arvindkejri650_101915015821दस्तक टाइम्स/एजेंसी:  राजधानी दिल्ली में रेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कड़े नियम बनाने की पहल की है. सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और कई नियमों को लेकर चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुरक्षा की भावना कम हो रही है. सरकार ने मंत्रियों का एक समूह (GoM) बनाने का फैसला लिया है जो कानून के जानकारों की मदद से फास्ट ट्रैक मोड में रेप और यौन उत्पीड़न के दूसरे मामलों की पड़ताल करेगा. सरकार ज्यादा फास्ट ट्रैक लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए फंड भी देने को तैयार है.

इन मामलों में फैसले लेने का होगा अधिकार
सीएम ने कहा कि किसी भी मामले में चार्जशीट और फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी होने पर GoM उस पर कार्रवाई करेगा और जिम्मेदार जांच अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा. रेप के मामलों की जांच और रिपोर्ट के लिए ज्वाइंट पुलिस स्टेशन बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है. दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और सुरक्षा से संबंधित विधेयक पास होने के बाद सरकार एक जांच आयोग का गठन करेगी जो ऐसे मामलों को देखेगा.

जघन्य अपराधों में नाबालिगों की उम्र कम को लेकर भी चर्चा
केजरीवाल ने कहा कि सरकार नाबालिगों से रेप के आरोपियों की सजा बढ़ाने और समय पर न्याय दिलाने के लिए भी प्रयास करेगी. इसकी जिम्मेदारी भी GoM को सौंपी जाएगी. मंत्रियों का समूह नाबालिगों से रेप के मामले में दोषियों को मौत की सजा या उम्र कैद दिए जाने पर भी विचार करेगा, साथ ही रेप के मामलों में शामिल नाबालिगों की उम्र सीमा 18 से 15 साल करने पर भी फैसला लिया जाएगा.

 

Related Articles

Back to top button